
रायपुर, (छत्तीसगढ़ उजाला)। संभागायुक्त रायपुर महादेव कावरे के निर्देश पर आज गांजा तस्करी में लिप्त 12 आरोपियों को पिट एनडीपीएस अधिनियम की धारा 11 के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई। यह कदम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जांच के बाद उठाया गया।
गांजा तस्करी में पकड़े गए आरोपियों में शामिल हैं – नूरी दीप (थाना सिविल लाइंस रायपुर), धर्मेंद्र टंडन उर्फ बबलू (थाना मंदिर हसौद), पुनीत राम साहू (थाना धरसीवां), भुवनेश्वरी धीवर (थाना गुढ़ियारी), आरती छाबड़ा (थाना डी.डी. नगर), मोहम्मद आज़म (थाना टिकरापारा), अब्दुल आदिल (थाना गंज), बालकृष्ण सिन्हा (थाना कबीर नगर), शैलेंद्र मसीह, संजय बंजारे, मोतीलाल साहू (तीनों थाना अभनपुर) तथा आरती रजक (थाना सिटी कोतवाली धमतरी)। सभी को तीन माह की अवधि के लिए जेल भेजा गया है।
संभागायुक्त रायपुर द्वारा अब तक कुल 38 लोगों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि कई मामलों में जांच अभी जारी है।
यह कदम प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर कठोर नियंत्रण और जनसुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।



