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रायपुर: रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, उम्रकैद पर लगी रोक

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद जोगी की सजा के अमल और गिरफ्तारी पर अस्थायी विराम लग गया है।

यह मामला वर्ष 2003 का है, जब रामअवतार जग्गी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता थे, की 4 जून को रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अमित जोगी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
निचली अदालत ने पहले जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ताजा सुनवाई में:
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दोषसिद्धि वाले आदेश पर स्टे लगा दिया।
जोगी की सजा और गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं हैं।
इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम राहत दी है।


इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जहां अमित जोगी के समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं विपक्षी दल अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले का असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

प्रशांत गौतम

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