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भू माफिया प्रफुल्ल झा की अग्रिम जमानत खारिज: बिल्डर से 50 लाख की कथित ठगी का मामला

बिलासपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-वृद्ध महिला द्वारा अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी का कथित दुरुपयोग कर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोपों से घिरे भू माफिया प्रफुल्ल झा को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज अपराध क्रमांक 631/26, धारा 420 भा.दं.वि. से जुड़ा है। प्रार्थी राजेश हर्षपाल की शिकायत पर दर्ज इस मामले में आरोपी प्रफुल्ल झा की ओर से जमानत आवेदन क्रमांक 859/26 के तहत अग्रिम जमानत की मांग की गई थी।

न्यायालय में प्रस्तुत केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपी की मामले में संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी से 50 लाख रुपये की छलपूर्वक ठगी करने का गंभीर आरोप है।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि वर्तमान समय में इस प्रकार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे मामलों में यदि शीघ्र जमानत या अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाती है तो इससे न केवल आरोपी का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि समाज में भी गलत संदेश जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि मामला अभी विवेचना स्तर पर है और जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर ही बचाव पक्ष के तर्कों का परीक्षण किया जा सकता है। इस स्तर पर उन बिंदुओं पर विचार करना उचित नहीं होगा। वहीं, प्रार्थी पक्ष ने भी आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया।

प्रकरण की गंभीरता, प्रार्थी की आपत्ति और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी प्रफुल्ल झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. को निरस्त कर दिया।

प्रशांत गौतम

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