*न्यायधानी में हुई सराफा व्यापारी से लूट-पाट के साथ एसएसपी सिंह ने किया कई मामलों का खुलासा, भाजपा नेता की लाखों की सुपारी देने वाला धराया*
छत्तीसगढ़ उजाला

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। जिले में ज्वेलरी कारोबारी लूटकांड की जांच के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेस सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जहां लूट-पाट, जमीन विवाद अन्य कई मामले के खुलासे हुए हैं। भूमि विवाद में भाजपा के पार्षद बंधु मौर्य की हत्या के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। नारियल व्यापारी राजू खटिक ने स्थानीय हिस्ट्रीशीटर नारद श्रीवास की मदद से उत्तर प्रदेश से शूटर बुलवाया था। इस मामले में पुलिस ने नारद श्रीवास समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
डीआईजी एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रेस कांफ्रेस में बताया कि हथौड़े से हमला कर जेवर लूटने वाले आरोपी शहर के कई सराफा कारोबारियों की रैकी कर चुके थे। शनिवार को। चारों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बिलासपुर लाया। जिसके बाद उनसे अलग-अलग पूछताछ की गई। उन्हें यहां कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भी लिया गया था। आरोपियों से पूछताछ में स्थानीय युवकों के लिंक और सुपारी लेकर भाजपा पार्षद की हत्या की साजिश रचने का खुलासा हुआ है।
लूटकांड के आरोपी विनोद उर्फ बिन्नु प्रजापति मूलतः मध्यप्रदेश के अनूपपुर का रहने वाला है, वो गांजा तस्करी भी करता था। जब वो बिलासपुर जेल में बंद था तब उसकी पहचान हिस्ट्रीशीटर नारद श्रीवास से हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती हो गई।
लूट से पहले भाजपा नेता की हत्या की ली थी सुपारी
पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने स्थानीय हिस्ट्रीशीटर नारद श्रीवास ने विनोद उर्फ बिन्नु प्रजापति के साथ मिलकर भाजपा पार्षद बंधु मौर्य की हत्या की सुपारी दी थी।
गौरतलब है कि टिकरापारा निवासी राजू खटिक नारियल व्यापारी है, उसका बंधु मौर्य से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बंधु मौर्य से परेशान होकर राजू ने उसकी हत्या की प्लानिंग की थी। नारद ने विनोद उर्फ बिन्नु प्रजापति के साथ मिलकर 25 लाख रुपए में सौदा तय किया था, जिसमें 6 लाख रुपए एडवांस भी दिया गया था।
18 दिसंबर की रात बदमाशों ने पार्षद की कार रोककर गोली मारने की योजना बनाई थी। सौदे की पूरी प्लानिंग हिस्ट्रीशीटर और बाहरी शूटरों के बीच कराई गई थी। हालांकि, बंधु मौर्य ने कार रोकने के बजाए तेजी से आगे बढ़ा दी, जिसके चलते उस रात वारदात किसी वजह से बच गए।
संबंधित प्रकरणो का विवरण:-
01. संतोष तिवारी महालक्ष्मी ज्वेल्र्स के सचंालक के साथ घटित लूट व मारपीट की घटना पर अपराध क्रमांक 219/2026 धारा 126(2), 109, 309(6), 311, 310(2), 238 बी.एन.एस. 25, 27 आम्स एक्ट थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में दर्ज किया गया।
02. लखन देवांगन उर्फ निटी निवासी सरकण्डा बिलासपुर के साथ घटित लूट की घटना पर थाना सरकण्डा में अपराध क्रमांक 1758/2025 धारा 309 बी.एन.एस. दर्ज किया गया।
03. बंधु मौर्य निवासी दयालबंद बिलासपुर के हत्या व लूट की साजिश में शामिल आरोपियों के विरूद्ध थाना सरकण्डा में अपराध क्रमांक 241/2026 धारा 109, 310(4)(5), 312, 61(2), 111 बी.एन.एस. एवं 25, 27 आम्स एक्ट दर्ज किया गया।
04. लूट की संपत्ति लेकर भागते पकडे जाने तथा बचने के प्रयास में पुलिस पर हमला करने के मामले में थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में अपराध क्रमांक 35/2026 एवं 36/2026 धारा 109 बी.एन.एस. एवं 25, 27 आम्एस एक्ट दर्ज किया गया।

नाम गिरफ्तार आरोपी:-
01. विनोद उर्फ बिन्नु प्रजापति पिता शिवलाल प्रजापति उम्र 33 वर्ष निवासी न्यू डबल स्टोरी गणेश चैंक जमुना काॅलरी थाना भालूमाडा जिला अनूपपूर (म.प्र.)।
02. करीम खान पिता वसीम खान उम्र 23 वर्ष निवासी चकमहमूद सकलेननगर ओल्ड सिटी थाना बरादरी जनपद बरेली (उ.प्र.)।
03. विजय लाम्बा पिता रामलाल लांबा उम्र 52 वर्ष निवासी चंदन नगर थाना जगतपुरी पूर्वी नई दिल्ली ।
04. मोनू उर्फ राहूल उर्फ गुडवा पिता सुंदर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सोरखा थाना सेक्टर 113 जिला गौतम बुद्ध नगर नोयडा।
05. इरफान अली पिता अकरम अली उम्र 32 वर्ष निवासी झलमला थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
06. नारद उर्फ सुमित श्रीवास पिता गोपी श्रीवास उम्र 42 वर्ष निवासी 27 खोली थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
07. राजू सोनकर पिता ललंदर सोनकर उम्र 38 वर्ष निवासी चिंगराजपारा देवनचाल के सामने थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)।



