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रजिस्ट्री का झांसा देकर 13.60 लाख की कथित ठगी, दो आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

बिलासपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-सरकंडा थाना क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर 13 लाख 60 हजार रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वीवीआईपी कॉलोनी, राजीव विहार, लिंगियाडीह निवासी एवं प्रॉपर्टी कारोबारी योगेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि अगस्त 2023 में उनकी मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान जांजगीर-चांपा निवासी राजेश कुमार सोनी से हुई थी। बातचीत के दौरान राजेश ने सरकंडा क्षेत्र में स्थित 52 डिसमिल भूमि बेचने की बात कही। बाद में ममता गुप्ता को उक्त भूमि का मुक्तियार आम (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) बताते हुए जमीन दिखाई गई।

शिकायत के अनुसार, 6 दिसंबर 2023 को राजकिशोर नगर स्थित कार्यालय में 1 करोड़ 45 लाख रुपये में जमीन का सौदा तय हुआ। सौदे के तहत योगेश मिश्रा ने अग्रिम राशि के रूप में ममता गुप्ता के खाते में 4 लाख रुपये का चेक तथा राजेश कुमार सोनी के खाते में चेक और यूपीआई के माध्यम से 9 लाख 60 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इस तरह कुल 13 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान किया गया।

रजिस्ट्री टालते रहे, नहीं लौटाए पैसे

पीड़ित का आरोप है कि अग्रिम राशि लेने के बाद दोनों आरोपी लगातार जमीन की रजिस्ट्री टालते रहे। कई बार आग्रह करने के बावजूद न तो रजिस्ट्री कराई गई और न ही अग्रिम राशि वापस की गई। जब दोबारा रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया गया तो आरोपियों ने साफ इंकार कर दिया और कथित रूप से धमकी भी दी।

धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पीड़ित की शिकायत पर सरकंडा थाना पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार सोनी और ममता गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशांत गौतम

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