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MRP से ज्यादा कीमत पर बिक रही थी शराब, फाफाडीह शराब दुकान में कार्रवाई; आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी निलंबित

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल के औचक निरीक्षण में खुलासा, उपभोक्ता से 20 रुपये अधिक वसूली की पुष्टि; विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज।

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-राजधानी रायपुर के फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में शराब विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, वहीं संबंधित क्षेत्र के आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी को कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बेचने की पुष्टि हुई।

निरीक्षण में पाया गया कि ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव, जिनकी निर्धारित कीमत 240 रुपये प्रति पाव है, उन्हें कुल 480 रुपये के बजाय 500 रुपये में बेचा गया। इस तरह उपभोक्ता से 20 रुपये अतिरिक्त वसूले जाने की पुष्टि हुई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने संबंधित क्षेत्र के आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर निर्धारित किया गया है।

वहीं, मदिरा दुकान में कार्यरत विक्रेता के विरुद्ध निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री करने के आरोप में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस कार्रवाई को आबकारी विभाग की उपभोक्ता हितों की रक्षा और शराब दुकानों में अनियमितताओं पर सख्त निगरानी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रशांत गौतम

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