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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सख्त शर्तों के साथ मिली जमानत

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी। अदालत ने माना कि मामले में ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है और कई सह-आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में करीब 85 गवाहों से अभी पूछताछ बाकी है, ऐसे में मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना कम है।

हालांकि अदालत ने साफ किया कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन उनकी सत्यता का अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, अनिल टुटेजा रिहाई के बाद छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और किसी भी सेवारत सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या जांच में हस्तक्षेप करने से भी रोका गया है।

प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, यह कथित शराब घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब राज्य में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। एजेंसी का दावा है कि इस अवैध नेटवर्क के जरिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए की गैरकानूनी कमाई की गई, जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा।

ईडी की जांच में एक संगठित सिंडिकेट के सक्रिय होने की बात सामने आई है, जिसमें नौकरशाह, राजनीतिक नेता और निजी कारोबारी शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब नीति में हेरफेर कर अवैध वसूली और कमीशनखोरी का बड़ा खेल संचालित किया गया।

वहीं, ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा दाखिल आरोप पत्रों में इस कथित घोटाले से अर्जित अपराध की कुल रकम लगभग 2,883 करोड़ रुपए बताई गई है। ईडी अब तक पीएमएलए की धारा 19 के तहत नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, तत्कालीन आबकारी आयुक्त, पूर्व आबकारी मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र और मुख्यमंत्री सचिवालय के एक उप सचिव समेत अन्य आरोपी शामिल हैं

प्रशांत गौतम

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