बिलासपुर

मालवाहक वाहन में सवारी ले जाने वालों पर, आरटीओ ने दूसरे दिन छह वाहन जब्त कर लगाया जुर्माना

छत्तीसगढ़ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। मालवाहक पर सवारी ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दूसरे दिन शुक्रवार को परिवहन विभाग की सख्ती जारी रही। विभाग के उड़नदस्ता ने रायपुर मार्ग में सरगांव के पास और सिरगिट्टी थाने के करीब जांच की। इस दौरान छह ऐसे वाहन मिले, जिनमें ठूंस-ठूंसकर यात्री बैठे व खड़े हुए थे। सभी वाहन को जब्त कर लिया गया। करीब तीन से चार घंटे जब्त रखने के जुर्माना कर छोड़ा गया।
मालवाहक सामान ढोने के लिए हैं। परिवहन विभाग से इस संबंध में सख्त निर्देश भी है। लेकिन, इस निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। इसी लापरवाही के चलते कवर्धा में बड़ा हादसा भी हुआ। इसके मद्देनजर परिवहन विभाग सख्ती बरत रहा है। गुरुवार को तीन वाहन जब्त किए। शुक्रवार को छह ऐसे वाहन मिले, जो मालवाहक में लोगों को बैठा रखे थे। अधिकांश वाहनों में बैठे लोग पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जांच के दौरान पकड़े गए इन वाहनों के चालकों को टीम ने जमकर फटकार लगाई और समझाया भी ऐसा करना मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन है। इसके साथ ही दुर्घटना का खतरा रहता है। हालांकि खाली समझा कर उन्हें नहीं छोड़ा गया। जांच टीम ने वाहनों को जब्त कर थाने में रखा। जांच में कुछ वाहनों के फिटनेस नहीं मिला और न चालक के पास लाइसेंस था। यह बड़ी लापरवाही के दायरे में आता है। इसलिए जब्ती की कार्रवाई की गई। करीब तीन से चार घंटे जब्त रखने के बाद जुर्माने की कार्रवाई के बाद समझाइश देकर छोड़ा गया।
गुरुवार को तीन और शुक्रवार को जब्त छह वाहनों के प्रकरण का परिवहन विभाग ने जुर्माना वसूलने के बाद निराकरण किया। नौ मालवाहकों से परिवहन विभाग ने 37 हजार 600 रुपये जुर्माना वसूल किया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अब दोबारा इस तरह की लापरवाही करते पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन नियमों का करें पालन
0 फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन न चलाएं
0 चालक का लाइसेंस
0 बीमा
0 बिना लाइट, मिरर या हार्न के वाहन न चलाएं
0 परमिट लेकर ही वाहन का परिचालन

यह है जुर्माना का नियम

परिवहन विभाग के अनुसार यदि जांच के दौरान इस तरह मालवाहक पकड़ में आते हैं तो वाहन मालिक पर दो से पांच हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है। जुर्माने की राशि तब और बढ़ जाती है, जब वाहन का बीमा, फिटनेस व परमिट न हो। बीमा नहीं होने पर दो हजार रुपये जुर्माना, चालक का लाइसेंस न होने पर एक हजार रुपये, फिटनेस व प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो दो- दो हजार रुपये जुर्माना का प्राविधान है।

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