सहायक अभियंता को वेतन से अधिक भुगतान का मामला अक्षत सिंह ठाकुर की शिकायत पर हुई कार्यवाही 6,78,946 रूपए रिकवरी का आदेश जारी…
छत्तीसगढ़ उजाला
बिलासपुर/रायपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। बिलासपुर जिले में व तखतपुर नगर पंचायत में व मुंगेली व दुर्ग में पदस्थ रहे सहायक अभियंता श्री अयोध्या प्रसाद कश्यप के द्वारा उच्चतर वेतनमान का लाभ लिया गया था। जिसमें संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग बिलासपुर में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी लेने पर यह पता चला कि इन्हे सहायक अभियंता के पद पर रहते हुए ईई के समकक्ष वेतन भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है।
इनके द्वारा प्रथम नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद से सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं करवाया था। सत्यापन कराए बिना वेतन का आहरण किया जा रहा था। बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि विभाग के द्वारा भी इस मामले में केवल पत्राचार उपर पत्राचार किया जा रहा था व रिटायर होने तक रिकवरी के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही पेंशन विभाग द्वारा नही की जा रही थी, चुकी आरटीआई में जानकारी पुख्ता थी इसलिए शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दिए लेकिन इसके बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही थी। जिस पर संज्ञान में लेते हुए बिलासपुर निवासी शिकायतकर्ता अक्षत सिंह ने मामले को लेकर लगातार स्मरण पत्र जारी किया व शासन को हो रहे आर्थिक छती के बारे में विभाग को अवगत कराया जिसपर उप संचालक (पेंशन) नगरीय प्रशासन विकास विभाग रायपुर ने छै लाख अठत्तर हजार नौ सौ छयालिस रुपए वेतन से अधिक भुगतान पाया।