निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता: श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम निलंबित

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में अनियमितता सामने आने के बाद जिला जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में निर्माण श्रमिक पंजीयन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
मिली जानकारी के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जांजगीर-चांपा ने 2 मार्च 2026 को इस मामले की शिकायत कलेक्टर को भेजी थी। इसके बाद विधानसभा सदस्य बालेश्वर साहू ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने प्राथमिक जांच कराई, जिसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आई।
श्रम निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध
जांच के दौरान पाया गया कि पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम की भूमिका संदिग्ध है। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
निलंबन अवधि में बिलासपुर होगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान मरकाम का मुख्यालय कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
श्रमायुक्त कार्यालय से जारी हुआ आदेश
यह आदेश श्रमायुक्त के अनुमोदन से अपर श्रमायुक्त (स्थापना), कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा सोमवार को जारी किया गया है।




