7 साल बाद आया फैसला: Zee Media से जुड़े पत्रकार दुर्गेश बिसेन को 6 माह की सजा, मारपीट व रास्ता रोकने में दोषी करार

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही(छत्तीसगढ़ उजाला)-सात वर्ष पुराने बहुचर्चित मारपीट मामले में पेंड्रारोड न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। Zee Media से जुड़े पत्रकार दुर्गेश बिसेन को अदालत ने दोषी ठहराते हुए छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बुधवार को सुनाए गए निर्णय में न्यायालय ने आरोपी को मारपीट और रास्ता रोकने के अपराध में दोषी माना। अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 में हुई घटना के दौरान आरोपी द्वारा रास्ता रोककर मारपीट किए जाने के आरोप साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रमाणित पाए गए।
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज अपराध क्रमांक 307/2019 से संबंधित है, जिसकी सुनवाई लंबे समय से पेंड्रारोड न्यायालय में चल रही थी। करीब सात साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अपने आदेश में छह माह की सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
फैसले के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और पत्रकारिता जगत में भी इस निर्णय को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।



