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सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र यादव को झटका: SLP खारिज, भिलाई नगर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में अब नियमित सुनवाई


रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े भिलाई नगर विधानसभा चुनाव मामले में विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। Supreme Court of India ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। यह याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने से इनकार कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
भिलाई नगर विधानसभा सीट से घोषित चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में चुनाव प्रक्रिया और परिणाम को लेकर विभिन्न कानूनी आधारों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं।
देवेंद्र यादव की ओर से हाईकोर्ट में यह मांग की गई थी कि याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य मानते हुए खारिज करने से इनकार कर दिया और मामले को मेरिट पर सुनने का निर्णय लिया।
इसी आदेश को चुनौती देते हुए देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे अब शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है।
अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद मामला पुनः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही आगे बढ़ेगा। अब हाईकोर्ट चुनाव याचिका पर विस्तृत और नियमित सुनवाई करेगा।
इसका मतलब है कि भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़े विवाद की न्यायिक जांच जारी रहेगी और चुनाव परिणाम की वैधता पर कानूनी परीक्षण होगा।
राजनीतिक मायने
प्रदेश की राजनीति में इस घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है। भिलाई नगर सीट से जुड़े इस विवाद पर अदालत की आगामी सुनवाई से न सिर्फ संबंधित पक्षों की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर भी कानूनी दृष्टिकोण सामने

प्रशांत गौतम

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