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करोड़ों के घोटालों के आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
राज्य से बाहर रहने की शर्त, अंतरिम जमानत अब नियमित में बदली


नई दिल्ली(छत्तीसगढ़ उजाला)
करोड़ों रुपये के बहुचर्चित घोटालों में आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू एवं सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उल्लेखनीय है कि तीनों आरोपी अब तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे, जिसे अब नियमित जमानत में परिवर्तित कर दिया गया है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की खंडपीठ में हुई। अदालत ने जमानत देते हुए आरोपियों को राज्य से बाहर रहने का निर्देश भी जारी किया है, ताकि जांच प्रक्रिया या गवाहों पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।
आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनिया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी एवं मुक्त गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा न्यायालय में उपस्थित रहे।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रकरण से जुड़े कानूनी एवं राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत का यह आदेश मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाएगा और जांच आगे जारी रहेगी।

प्रशांत गौतम

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