दुर्ग
*लव जिहाद: शादी का झांसा देकर कांग्रेसी युवक दस साल से कर रहा था दुष्कर्म, शिकायत पर हुआ गिरफ्तार*
छत्तीसगढ़ उजाला

दुर्ग (छत्तीसगढ़ उजाला)। जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। हिंदू युवती का 10 वर्षों तक दैहिक शोषण करने और मतांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोपित कांग्रेस नेता 35 वर्षीय आमिर सिद्धिकी को गिरफ्तार किया गया है। युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव आमिर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का करीबी माना जाता है। आरोपित को शनिवार सुबह 10.30 बजे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग वीरेंद्र सिंह के न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।
दस साल तक बनाए शारीरिक संबंध
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- पुलिस के मुताबिक पीड़िता एक निजी काॅलेज में सहायक प्राध्यापक है। उसकी कांट्रेक्टर कालोनी भिलाई निवासी आमिर से कालेज के समय से जान-पहचान थी।
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- करीबी दोस्ती होने के बाद आरोपित ने युवती को शादी का प्रलोभन दिया। आरोपित ने पीड़िता के साथ वर्ष 2015 से 2025 तक शारीरिक संबंध बनाए।
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- शादी के लिए बोलने पर आरोपित ने कहा कि तुमको हमारे धर्म में आना पड़ेगा। निकाह करना पड़ेगा। मैंने निकाह के लिए मना कर दिया।
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- दबाव डालने पर आरोपित ने गायत्री मंदिर मंदिर में शादी की। फरवरी 2022 को युवती के गर्भवती होने पर उसने उसे शादी करने का झूठा वादा किया और गर्भवात करा दिया।
- कुछ दिन पहले युवती को पता चला कि आरोपित का किसी दूसरी युवती से निकाह होने वाला है, इस पर उसने उससे झगड़ा किया और शादी के लिए दबाव बनाया।
- जब युवती शादी की जिद पर अड़ गई तो आरोपित ने उससे शादी करने से ही मना कर दिया। इसके बाद लड़की ने पद्मनाभपुर थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।
- मामले में पुलिस ने आरोपित आमिर सिद्धीकी के खिलाफ धारा 376 (2) (ढ), 313 क तहत अपराध दर्ज कर पकड़ा।
- पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक निजी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है। आरोपित से उसकी जान पहचान काफी पुरानी थी।
- करीबी दोस्ती होने के बाद आरोपित ने युवती को शादी का प्रलोभन दिया। आरोपित ने पीड़िता के साथ वर्ष 2015 से 2025 तक शारीरिक संबंध बनाया।
- 10 साल तक रिलेशन में रहने के बाद आरोपित ने शादी से इंकार कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने पद्ममनाभपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
मामले में पुलिस ने आरोपित आमिर सिद्धीकी के खिलाफ धारा 376(2)(ढ),313 क तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले संवेदनशीलता को देखते हुए ही न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा तत्काल दुर्ग सेंट्रल जेल भेज दिया गया।