बिलासपुर

याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर कहा – छत्तीसगढ़ पुलिस इस घटना की जांच कर सकती है… सुप्रीम कोर्ट ने झीरम हत्याकांड के बलिदानियों को न्याय दिलाने का रास्ता खोला: अभयनारायण, कांग्रेस प्रवक्ता षड़यंत्रकारियों का होगा पर्दाफाश, पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय: रश्मि सिंह

छत्तीसगढ़ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। झीरम हत्याकांड को लेकर एनआइए द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस घटना की जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एनआइए ने दायर किया था। पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र की जांच शुरू की और एनआइए ने अदालती अड़ंगा अटका दिया। पहले वे ट्रायल कोर्ट गए वहां उनकी याचिका खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभयनारायण राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की स्वागत करती है। कांग्रेस का मानना है कि इस फैसले से बलिदानी परिवारों को न्याय मिलने का रास्ता खुला है। अब पुलिस 26 मई 2020 को दर्ज दूसरी एफआइआर के आधार पर यह जांच कर पाएगी कि किसके कहने पर और किसे बचाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी एनआइए जांच का रास्ता रोक रही थी। कांग्रेस ने कहा कि हमारा सवाल है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपराधिक षड़यंत्र की जांच क्यों नहीं करवाई।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से झीरम हत्याकांड के पीड़ित परिवारजनों को राहत मिलेगी। षड़यंत्रकारी सामने आएंगे और यह पता चलेगा कि इस हत्याकांड में आखिर संलिप्तता किसकी रही है। क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस को अब जांच का अधिकार मिल गया है। केंद्र सरकार अभी तक अड़ंगा लगाते आ रही थी। आरोपितों को अब तक बचाते आ रही थी। यह भी एक बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार क्यों अड़ंगा लगा रही थी। यह भी एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस झीरम कांड का जांच करेगी। अब षड़यंत्रकारियों के ऊपर से पर्दा उठेगा। षड़यंत्रकारियों का असली चेहरा सामने आएगा और बेनकाब भी होंगे। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं।

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