*शराब के नशे में शाला आने और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर प्रधान पाठक निलंबित*
छत्तीसगढ़ उजाला
गौरेला पेंड्रा मरवाही (छत्तीसगढ़ उजाला)। मरवाही विकासखण्ड के प्राथमिक शाला छातापटपर के प्रधान पाठक राघुनाथ सिंह मार्को को शराब के नशे मे शाला आने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतनें तथा उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही के जांच प्रतिवेदन के अधार पर प्राथमिक शाला छातापटपर के प्रधान पाठक राघुनाथ सिंह मार्को का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होना पाया गया। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत राघुनाथ सिंह मार्को के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मरवाही किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।