बिलासपुर

*धारदार हथियार से वार कर की हत्या, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा* *तत्कालीन एस‌एच‌ओ राज सिंह की विवेचना से मिला पीड़ित परिवार को न्याय*

छत्तीसगढ़ उजाला - प्रतीक सोनी

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। जिले के बेलगहना चौकी में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें तत्कालीन एस‌एच‌ओ राज सिंह द्वारा अपराध क्रमांक 769/2025 धारा 103(1) BNS मामले को गंभीरता से लेते हुए विवेचना की गई। सारे गवाह होस्टाइल हो जाने के बाद भी मेमोरंडम और जप्ती, सम्पूर्ण कार्यवाही ला के साक्ष्य से फ़ोटो वीडियोग्राफी, साइंटिफिक और सटीक विवेचना से न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है।

दर‌असल, बीते दिनांक 04.08.25 को गंगा बाई गंधर्व कोटवार निवासी- पहाड़ बछाली ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे के बीच छेदीलाल यादव को बृहस्पति बाई के घर मे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिया है, जिसमें चौकी प्रभारी राज सिंह ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के सम्बन्ध में एसएसपी रजनेश सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया। उनके दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में टीम गठित कर फारेंसिक टीम की उपस्थिति में घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया, गवाह की पूछताछ कर कथन लिया गया। संदेही यशराज भानु उर्फ़ छोटू को हिरासत मे लेकर बारीकी एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा घटना में उपयोग एक टांगिया को आरोपी यशराज भानु उर्फ़ छोटा के निशांदेही पर गवाहों के सामने जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी यशराज भानु उर्फ़ छोटा के द्वारा धारा 769/2025 धारा 103(1) BNS अपराध घटित करना सबूत पाए जाने पर आरोपी यशराज भानु उर्फ़ छोटा पिता संतराम भानु उम्र 20 वर्ष निवासी पहाड़ बछाली चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर को दिनांक 05.08.25 को विधिवत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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