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रायपुर में आबकारी विभाग पर उठने लगे सवाल: नियमों के विपरीत बार लाइसेंस जारी करने का हो रहा खेला…..

*छत्तीसगढ़ उजाला रायपुर*

रायपुर में आबकारी विभाग पर उठने लगे सवाल: नियमों के विपरीत बार लाइसेंस जारी करने का हो रहा खेला…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार, शहर में बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों की अनदेखी की जा रही है.
सूत्रों के मुताबिक, ऐसे मामलों की शिकायत सामने आई है जहां बार लाइसेंस उन स्थानों पर भी जारी किए जा रहे हैं, जो नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं। आबकारी नियमों के अनुसार किसी भी मंदिर, धार्मिक स्थल या शैक्षणिक संस्थान से 100 मीटर की दूरी के भीतर बार या शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद इन नियमों को दरकिनार कर लाइसेंस दिए जाने के आरोप लग रहे हैं।इस मामले को लेकर एक अधिवक्ता ने आरटीआई लगाकर विभाग से इस मामले की जानकारी भी ली हैं।


इतना ही नहीं, कई स्थानों पर बिना पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के भी बार संचालन की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी बार या मदिरा दुकान के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके बावजूद शहर के व्यस्त इलाकों में बिना पार्किंग वाले बार खुलने से ट्रैफिक समस्या और भी गंभीर हो सकती है।अब इस खेल में कौन शामिल है इसकी जांच होने से खुलासा हो जाएगा।

आरटीआई लगाने वाले अधिवक्ता ऋषभ अवस्थी का कहना है कि इस तरह की अनियमितताओं से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। साथ ही प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।अब देखना होगा कि राज्य प्रशासन के अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाते है और क्या नियमों की अनदेखी कर लाइसेंस जारी करेंगे।अब आबकारी विभाग इसकी समीक्षा करेगा या नहीं।यह देखना बाकी है।

इस मामले को लेकर विभाग के जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई पर उन्होंने हमारा फोन अटेंड नही किया।

Anil Mishra

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