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कोयला घोटाला मामला: ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा समेत तीन अधिकारियों को अदालत से बड़ी राहत, परिवाद निरस्त


रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-कोयला घोटाला प्रकरण से जुड़े एक अहम मामले में ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने इन अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ईओडब्ल्यू-एसीबी अधिकारियों ने धारा 164 के तहत दर्ज बयान में छेड़छाड़ की है। मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने पूर्व में तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।
सुनवाई के दौरान तीनों अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता रवि शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए दलील दी कि यह मामला क्षेत्राधिकार से संबंधित है और संबंधित अदालत इस परिवाद पर सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि विधिक प्रावधानों के तहत इस तरह के परिवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा बेग ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुनाए गए आदेश में अदालत ने परिवाद को निरस्त कर दिया।
अदालत के इस फैसले को तीनों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।

प्रशांत गौतम

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