*महिला की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के मामले में दोषी पति और जेठ को आजीवन कारावास की सजा*
छत्तीसगढ़ उजाला - दीपक महंत

कोरबा (छत्तीसगढ़ उजाला)। एक महिला की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजू कुर्रे ने अपने भाई मनोज कुर्रे के साथ मिलकर गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा दिया था। दोनों ने खुद थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी, कहा था कि महिला ने फांसी लगा ली।
जानकारी के मुताबिक, कोरबा के उरगा थाना अंतर्गत तरदा गांव में पिछले साल 28 वर्षीय सुनीता कुर्रे की घर पर फांसी के फंदे पर लटकती हुई लाश मिली थी। इस घटना सूचना मृतका सुनीता के पति राजू कुर्रे और जेठ मनोज कुर्रे ने उरगा थाना पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की।
पुलिस ने मृतका के माता-पिता और उसके घर वालों से बयान दर्ज कराए। मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि उसका दमाद राजू कुर्रे शादी के बाद से पैसे की मांग करता था और उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था। उसने दमाद पर हत्या का आरोप लगाया था। जांच में बातें सामने आई है कि राजू कुर्रे घटना अपने भाई मनोज कुर्रे के साथ मिलकर उसका गला घोट कर उसे मौत के घाट उतारा था और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।