गौरेला पेंड्रा मरवाहीबिलासपुर

*श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को शुष्क दिवस घोषित : सभी मदिरा दुकान, मांस–मटन विक्रय पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी*

छत्तीसगढ़ उजाला

 

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़ उजाला)। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस में जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में संचालित समस्त विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ) एवं एफ. एल.1 (ख-अहाता) को 26 अगस्त सोमवार को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आदेश जारी कर दिया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।इस आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

साथ ही मांस–मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में कलेक्टर मंडावी ने जिले में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस–मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उक्त दिवस में किसी भी दुकान में मांस विक्रय किया गया तो उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ जमाष्टमी के दिन नगरीय निकाय के कर्मचारी अपने सम्बंधित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे।

Related Articles

Back to top button