मध्यप्रदेशराज्य

एक जुलाई 2024 से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिये उमरिया पुलिस पूरी तरह से तैयार

उमरिया – भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु उमरिया पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित हुये है तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक उमरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमरिया ने आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार करने हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किये जाने की योजना तैयार कर अमल में लाया जा रहा है। तीनों नवीन कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कही पर भी एफआईआर की सुविधा तथा ई एफआईआर का भी प्रावधान है। नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि, कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम ने उन्हें नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाने हेतु तैयार किये गये है । इसी अनुक्रम में उमरिया पुलिस द्वारा लगातार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही आमजन का भी नए कानून में हुये बदलाव व प्रक्रिया का ज्ञान हो इसको ध्यान में रखते हुए उमरिया पुलिस सभी थानो मे भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के विशेष विन्दुओ के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एंव आमजन को नवीन अपराधिक कानून के प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और उन्हें वे किसी भी प्रकार से भ्रमित ना रहे। 

News Desk

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