मध्यप्रदेशराज्य

नवीन आपराधिक कानून के संबंध में एक जुलाई को जिला चिकित्सा के स्वसहायता भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम

अनुपपुर : नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी देने हेतु जिला चिकित्सालय परिसर स्थित स्वसहायता भवन में 01 जुलाई को अपरान्ह 1ः00 बजे से जिला एवं सत्र न्यायालय की जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर की सचिव मती मोनिका आध्या तथा जिला अपर सत्र न्यायाधीश  पंकज अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह पवार की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए थाना कोतवाली अनूपपुर के प्रभारी  अरबिन्द जैन ने कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, शांति समिति के सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के पत्रकार, महिलाओं, युवाओं, छात्र, विद्यार्थियों, शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यापकगण, अधिवक्ता, प्रबुद्ध जन, स्वसहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि से उपस्थिति की अपील की है। उल्लेखनीय है कि तीन नवीन आपराधिक कानून 2023 एक जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू किए जा रहे हैं। जिसके संबंध में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

News Desk

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