*पुलिस कार्यवाही के खिलाफ पीड़ितों ने हाई कोर्ट में की याचिका दायर, कोर्ट ने कहा – पुलिस वाले ही बिगड़ते हैं मामला*
छत्तीसगढ़ उजाला संपर्क:- 8909144444
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस में डकैती की शिकायत करते हुए आरोपितों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ साधारण मारपीट की धारा लगाई और मुचलके पर छोड़ भी दिया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पीड़ितों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। नाराज कोर्ट ने मंदिर हसौद थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोट ने डकैती के अपराध में साधारण धारा के तहत चार दिन बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपितों को थाने से छोड़े जाने के खिलाफ पेश याचिका में मंदिर हसौद थाना प्रभारी को तलब किया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा पुलिस वाले ही केस गड़बड़ करते हैं। याचिकाकर्ता विजय कुमार सिंह, सौरभ व अन्य 31 दिसम्बर 2021 की रात को मंदिर हसौद के ढाबा में खाना खाने गए थे। उसी समय 10-12 लोग आए व उनके साथ मारपीट कर नकद रकम सहित सोने की चेन लूटकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने पीड़ितों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। चार दिन बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ साधारण मारपीट के आरोप में जुर्म दर्ज कर थाने से मुचलके पर छोड़ दिया। इसके खिलाफ पीड़ितों ने अधिवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल के माध्यम से याचिका पेश की है। इस मामले में कोर्ट ने थाना प्रभारी मंदिर हसौद को तलब किया है।