*देवी देवताओं को नहीं मानना विद्यार्थियों को शपथ दिलवाते हुए वीडियो वायरल के बाद,* *प्रधान पाठक के निलंबन उपरांत पुलिस ने किया गिरफ्तार*
छत्तीसगढ उजाला : शीतल धुरी
बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। शासकीय स्कूल में धर्मांतरण की पाठ पढ़ाने वाले प्रधान पाठक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। बीते दिनों प्रधान पाठक का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें प्रधान पाठक हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानने विद्यार्थियों को शपथ दिलवा रहा हैं। प्रधान पाठक बौद्ध धर्म को अपनाने की शपथ दिलवाते वीडियो में नजर आ रहे है। पूरा मामला बिल्हा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भरारी के प्रधान पाठक रतनलाल सरोवर का है जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, वीडियो में विद्यार्थियों को प्रधान पाठक शपथ दिलवा रहे है और कह रहे है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे और नहीं उन्हें भगवान मानेंगे। इसके अलावा भगवान राम कृष्ण के अवतार पर भी वे टिप्पणी कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने शासकीय आचरण के खिलाफ मानते हुए अपराध सिद्ध होने पर विभागीय जांच प्रस्तावित किया। सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस द्वारा चंद घंटो में किया गिरफ्तार
दरअसल, मामला यह है कि प्रार्थी रूपेश कुमार शुक्ला दिनाँक 28/01/2024 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाक 22.01.2024 को गाव मोहतराई में सनातन धर्म के परम आराध्य श्रीराम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शुभ अवसर पर पुरे भारत वर्ष में हर्ष एवं उल्लास का माहौल था, उसी दिन रतनपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोहतराई निवासी प्रधान पाठक रतनलाल सरोवर द्वारा गांव के व्यक्तियों को चौक में एकत्रित कर हिन्दुओं के आराध्य भोलेनाथ, भगवान श्रीराम, श्री कृष्ण एवं हिन्दु देवी देवताओं को पुजा पाठ न करने की शपथ दिलाई। जिसके इस कृत्य से सनातन धर्म अनुवायियों के भावनाओ को ठेस पहुंचा है। क्षेत्र में धार्मिक मनमुटाव फैल रहा है, प्रार्थी की शिकायत पर थाना रतनपुर में उक्त अपराध धारा का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला धार्मिक उन्माद संबंधी अपराध होने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर व थाना रतनपुर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी के ऊपर अप.क्र. – 83/2024 धारा – 153(क), 295(क) भादवि रतनलाल सरोवर निवासी मोहतराई को चंद घंटो में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।