बिलासपुर

*जमीन के दस्तावेज में हेरफेर कर 12 लाख की धोखाधड़ी, पीड़ित की शिकायत पर जुर्म दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस*

छत्तीसगढ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। सरकंडा क्षेत्र के मोपका में जमीन के दस्तावेज में हेरफेर कर 12 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

सरकंडा के चिंगराजपारा में रहने वाले चतुरानंद कुमार ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि महमूद खान और राजेश जोतवानी उनके परिचित हैं। दोनों जमीन की दलाली करते हैं। कुछ महीने पहले जमीन दलालों ने उन्हें मोपका की एक जमीन की बिक्री होना बताया। जमीन पसंद आने पर उन्होंने 12 लाख में जमीन को खरीदने का सौदा कर लिया। इस दौरान जमीन दलालों ने उन्हें मालिक देमंत मिश्रा निवासी दीपका कोरबा से मिलने नहीं दिया। बैंक लोन के लिए भी जमीन दलाल मालिक से हस्ताक्षर करवा लाए। दलालों के माध्यम से 12 मार्च को जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। रजिस्ट्री के बाद मालिक ने उन्हें जमीन के पास तत्काल जाने से मना किया। इतना सुनते ही खरीदार चतुरानंद और उनके भाई डर गए। दूसरे दिन ही वे अपनी खरीदी जमीन के पास गए तब पता चला कि जमीन तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। जमीन को लेकर न्यायालय में चले केस में भी जमीन मालिक देमंत मिश्रा के खिलाफ फैसला आया है। जमीन के केस और रास्ते से संबंधित समस्या को जानकर पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे। इस पर उन्हें गोलमोल जवाब दिया जाने लगा। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

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