हिट एंड रन के सख्त नियमों के खिलाफ मोटर यूनियन एसोसिएशन ने किया बंद का आह्वान, लोगों को हुई परेशानी
छत्तीसगढ़ उजाला
गौरेला पेंड्रा मरवाही (छत्तीसगढ़ उजाला)। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में सख्त नियम हो गए हैं। नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक के कैद का प्रावधान किया गया है। जिसके बाद इसका विरोध भी जारी हो गया है। आज पेण्ड्रा की सड़कों पर बस चालकों के साथ ऑटो चालक भी सड़कों पर उतरे हैं जिसके चलते बस और ऑटो से यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नए यातायात नियम भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों के विरोध में छत्तीसगढ़ मोटर यूनियन एसोसिएशन ने आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है जिसके तहत ट्रक मोटर एसोसिएशन ने आज सुबह से ही राजमार्ग क्रमांक 26 को बिलासपुर, मनेद्रगढ़, कोरबा, अंबिकापुर मार्ग का यातायात प्रभावित किया है। वाहन चालकों ने यात्री बसें नहीं निकाली हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।
नए कानून को लेकर ट्रक मोटर एवं ऑटो चालकों का अपना अभिमत है उनका मानना है कि यह नया कानून न्याय संगत नहीं है। हम हमारे मोटर मालिक अपने वाहनों का टैक्स बीमा फिटनेस आदि देकर सड़कों में वाहन चलाते हैं, और यदि सामने वाले की गलती से कोई दुर्घटना हो जाए तो हम वाहन चालक जो दूसरे की मजदूरी करते हैं वह कैसे इतने बड़े जुर्माने को भर सकेंगे। अगर उनके पास जुर्माने की राशि भरने के लिए इतने पैसे होते तो वे क्यों दूसरे के पास मजदूरी करते। वहीं वाहनों की बस और ऑटो के सड़कों पर नहीं चलने से यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।