बिलासपुर

*महादेव सट्टा एप मामले के आरोपी राजेश अग्रवाल को हाई कोर्ट से मिली जमानत, दमानी बंधुओं की याचिका हो चुकी है खारिज*

छत्तीसगढ़ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। महादेव सट्टा एप मामले में व्यवसायी राजेश अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। उनके वकील ने तर्क दिया था कि उन पर मनी लांड्रिंग का केस ही नहीं बन रहा था।
महादेव सट्टा एप मामले में ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए व्यवसायी राजेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को इसकी सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस मामले में ईडी ने याचिकाकर्ता को आरोपित बनाया है, उसमें मनी लांड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है। ईडी ने चारसौबीसी के प्रकरण को भी मनी लांड्रिंग से संबद्ध कर आरोप पत्र दायर कर दिया है। जबकि याचिकाकर्ता का मनी लांड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इस मामले में कोई अपराध बनता है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। ईडी से जुड़े मामले में जिसमें ईडी ने मनी लांड्रिंग सहित अन्य मामले में 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपित बनाया है। इन सभी लोगों ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है।

मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी के घेरे में आए दमानी बंधुओं ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पहले इनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीते दिनों हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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