दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी भी न्यायिक हिरासत में बंद हैं. उन्होंने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका एक्सेस की. इसमें केजरीवाल ने सीबीआई के खिलाफ कई बड़े दावे किए हैं. याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2023 में जब केजरीवाल को बुलाया गया था, तब उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की थी. केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है. रिमांड आदेश स्पष्ट रूप से नियमित है, जिससे गिरफ्तारी और कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.
याचिका में केजरीवाल ने इसे गंभीर निराशा और चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी का आधार बनने वाली सामग्री पहले ही एकत्र की जा चुकी है. सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी कानून की प्रक्रिया से खिलवाड़ नहीं कर सकती और सीबीआई को पक्षपात या एकतरफा दृष्टिकोण की किसी भी धारणा को दूर करते हुए निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ काम करना होगा. यह स्पष्ट रूप से उत्पीड़न है. सीबीआई का आचरण स्पष्ट रूप से दुर्भावना से भरा है. केजरीवाल की स्वतंत्रता को मनमानी और लापरवाही से छीना गया.
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि आवेदक का स्पष्ट रूप से उत्पीड़न किया जाना स्पष्ट है, जिस सबूत के आधार पर उन्हें अब गिरफ्तार किया गया है, वह पहले से रिकॉर्ड में है और मामला दर्ज होने के 1 वर्ष और 10 महीने बाद और ऐसे सबूत एकत्र करने के कई महीनों बाद गिरफ्तारी का सवाल न केवल कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य है, बल्कि स्पष्ट रूप से दुर्भावना से भरा है. गिरफ्तारी का समय उन्हें हिरासत से रिहा होने से रोकने, टालने और रोकने का प्रयास दर्शाता है, क्योंकि पीएमएलए मामले में उन्हें नियमित जमानत दी गई है.