बिलासपुर
कोनी के रेत घाट में मुंशी सतेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में न्यायालय ने लूट और साक्ष्य मिटाने की साजिश रचने वाले को उम्रकैद सजा सुनाई
छत्तीसगढ उजाला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। वर्ष 2021 में कोनी के रेत घाट में मुंशी सतेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दी है। मिले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपित ओम प्रकाश उर्फ़ प्रकार को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22 मई 2021 को ओम प्रकाश ने अपने साथी के साथ मिलकर रेत घाट मुंशी सतेन्द्र सिंह की चाकू और पत्थरों से निर्मम हत्या की थी। हत्या का उद्देश्य लूटपाट था। घटना के बाद आरोपित सतेन्द्र का मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसने खून से सनी शर्ट और मोबाइल को जला दिया था।
पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए गए मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को हत्या और लूट का दोषी ठहराया गया। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और घटना में इस्तेमाल चाकू की बरामदगी को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने इन सभी तथ्यों के मद्देनजर ओम प्रकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।