बिलासपुर

अवमानना मामले में पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक रायपुर को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

छत्तीसगढ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। अवमानना मामले में पुलिस महानिरीक्षक व एसपी रायपुर को नोटिस किया गया है। कृष्णा प्रसाद ठाकुर पुलिस मुख्यालय के सीआइडी ब्रांच में हेड कान्सटेबल के पद पर पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान उनके विरुद्ध जारी वेतन से वसूली आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस आधार पर वसूली आदेश पर रोक लगा थी कि तृतीय श्रेणी, शासकीय कर्मचारी को वेतन विसंगति के आधार पर वसूली आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस कारण छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वसूली आदेश पर रोक लगा थी।

कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता को वसूली राशि को रोककर अन्य समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान करने का आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश का परिपालन ना होने पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आइजी (सीआइडी) एवं एसपी (सीआइडी) को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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