चेक बाउंस मामले में हुई अपील पर सुनवाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, दो माह में नहीं पटाया तो छह माह की जेल
छत्तीसगढ़ उजाला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। चेक बाउंस मामले में हुई अपील पर सुनवाई के दौरान प्रथम सत्र न्यायाधीश ने आवेदक को 60 दिनों में अनावेदक द्वारा ली गई रकम वापस न करने पर छह माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आवेदक सुरैय्या बेगम पति नसीब नवाज खान (35) ने वर्ष 2012 व 2013 में अपने देवर अनावेदक सिराज मोहम्मद पिता शेख मोहम्मद (45) से व्यापार करने के लिए सात लाख रुपए उधार में लिए थे। उस दौरान आवेदन सुरैय्या बेगम ने अनावेदक सिराज मोहम्मद को सात लाख रुपये का चेक दिया था।
अनावेदक ने वर्ष 2014 में चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर सिराज मोहम्मद ने न्यायालय में परिवार दायर किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुरैय्या बेगम को सात लाख अर्थदंड व छह माह की सजा सुनाई थी। 30 दिन के अंदर रुपये न देने पर तीन माह की पृथक सजा सुनाई थी। विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुरैय्या बेगम ने न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी।
मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आवेदक सुरैय्या बेगम पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। सुरैय्या बेगम को अब सात लाख 50 हजार रुपये सिराज मोहम्मद को अदा करने पड़ेंगे। 60 दिन में रुपये अदा न करने पर छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश न्यायालय उठने पर तक कारावास से भी दंडित किया।