पूर्व विधायक ने कागजों में काटछांट कर बेच दी कब्रिस्तान की जमीन, पुलिस ने 10 के खिलाफ किया अपराध दर्ज
छत्तीसगढ़ उजाला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। कब्रिस्तान की जमीन की खरीदी-बिक्री की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विद्यानगर में रहने वाले आलोक विल्सन ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि वे चर्च आफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। संस्था के माध्यम से तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है। संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है। चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को दी जाती है। वर्ष 2009-10 के बाद से संस्था में चुनाव नहीं हुए हैं। संस्था के कथित पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन को 99 लाख 22 हजार 500 रुपये में बेच दी। इसमें गवाह संस्था का वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया है। बेची गई जमीन संस्था के रिकार्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसके अलावा पूर्व में चले न्यायिक मामले में भी जमीन को कब्रिस्तान बताया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन की कीमत चार से पांच करोड़ रुपये है। इसी मूल्य में सौदा करने के बाद आपसी सौदा मूल्य 99 लाख रुपये बताया गया है। उन्होंने बताया कि संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। वहीं, क्रेता को भी कब्रिस्तान की जमीन को खरीदने का अधिकार है। संस्था के पदाधिकारियों ने आपसी सांठगांठ कर जमीन को बेच दिया है। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजुर पिता बुधुवा उम्र 52 वर्ष चर्च आफ ख्राईस्ट मिशन कम्पाउण्ड कुदुदण्ड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा, जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरूण टोप्पो, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा व उनके बेटे शंकर केरकेटटा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120बी के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।