अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई कानून में बदलाव, नए कानून की बारिकियां समझने के लिए थानेदारों की आईजी कार्यालय में आनलाइन क्लास
छत्तीसगढ़ उजाला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई कानून में बदलाव किया गया है। नया कानून एक जुलाई से लागू होगा। नए कानून की बारिकियां समझने के लिए थानेदारों की क्लास लगाई जा रही है। सोमवार को आईजी कार्यालय में जिले भर के थानेदारों ने आनलाइन क्लास में नए कानून की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस लाइन में पदस्थ कई निरीक्षक भी क्लास में शामिल हुए।
एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि कानून में संशोधन किया गया है। एक जुलाई से नया कानून लागू होगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से थानेदारों के लिए आनलाइन क्लास लगाई जा रही है। आइजी कार्यालय के कांफ्रेंस हाल में जिलेभर के थानेदार और पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों के लिए क्लास लगाया जा रहा है। छह दिन चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को डीजीपी अशोक जुनेजा ने उद्घाटन किया।
इसमें थानेदार सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक नए कानून के संबंध में जानकारी ली। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से थानेदार आनलाइन जुड़े। क्लास में नए कानून के संबंध में नेशनल ला यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने जानकारी दी। एएसपी कश्यप ने बताया कि आचार संहिता के बाद प्रदेशभर के विवेचकों को नए कानून की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है।
प्राथमिक चरण में थानेदारों को इस क्लास में शामिल किया गया है। वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर अपने थाने के विवेचकों को इसकी जानकारी देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विवेचकों के लिए भी अलग से जिला स्तर पर क्लास लगाई जाएगी। इसमें सभी विवेचकों को शामिल कर नए कानून की जानकारी दी जाएगी।
इनमें हुए हैं बदलाव
केंद्र सरकार ने नए कानून को लेकर 23 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार पूरे देश में एक जुलाई को तीन नए कानून लागू होंगे। नए कानून लागू होने के बाद भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव होंगे। एक जुलाई के बाद संशोधित कानून के तहत ही जुर्म दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए थानेदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।