बिलासपुर

बंद पड़े पेट्रोल पंप में बाउंड्री वाल करवाने गए जमीन कारोबारी पर हुआ हमला, जुर्म दर्ज आरोपित मो. तारिक के खिलाफ दो साल पहले गुंडा सूची में दर्ज हुआ है नाम

छत्तीसगढ़ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। सत्यम चौक स्थिति बलराज पेट्रोल पंप की जमीन पर मालिकाना हक जताने को लेकर चल रहे विवाद ने गुरुवार को हाथापाई का रूप ले लिया। जमीन मालिक गुरुवार को बाउंड्री वाल कराने पहुंचे थे, तभी पेट्रोल पंप के पूर्व संचालक व बदमाश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जमीन मालिक पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस से इसकी शिकायत की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।

सिविल लाइन क्षेत्र के विकास नगर में रहने वाले राम खेड़िया व्यवसायी व जमीन कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि सत्यम चौक के पास स्थित बलराज पेट्रोल पंप वाली जमीन को उन्होंने खरीद लिया है। गुरुवार को वे श्रमिक लगाकर जमीन पर बाउंड्री करा रहे थे। इसी दौरान वहां पर मोहम्मद तारिक और उसकी पत्नी शहनाज बेगम पहुंच गई। दोनों ने उन्हें चोर होने की बात कहते हुए व्यवसायी से बहस करना शुरू कर दिया, साथ ही श्रमिकों को वहां से भगाने लगे। व्यवसायी ने इसका विरोध किया। इस पर तारिक ने व्यवसायी से मारपीट की।

मारपीट की घटना के बाद मोहम्मद तारिक और उसकी पत्नी शहनाज बेगम भी थाने पहुंच गई। उन्होंने व्यवसायी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि व्यवसायी ने शिकायत के साथ ही मारपीट की तस्वीर और वीडियो भी पेश किया है। इसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरे पक्ष की शिकायत की जांच की जा रही है।

कुछ साल पहले लिंक रोड निवासी देवीदास वाधवानी (65) जो कि प्रापर्टी डीलर हैं और उस समय बलराज पेट्रोल पंप का संचालन करते थे। उन्होंने पुलिस के पास शिकायत की थी। जिसके मुताबिक, पेट्रोल पंप के पूर्व संचालक ग्रीन पार्क कालोनी निवासी मो. तारिक उनके पेट्रोल पंप के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहा है। इसी बात को लेकर उन्होंने व अन्य व्यवसायियों ने उसे समझाने की कोशिश की, इस पर वह एक करोंड़ की मांग करने लगा, पैसे नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। जिससे परेशान होकर उन्होंने उसे 7 लाख रुपए भी दे दिए, इसके बाद भी वह लगातार फोन करके धमका रहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर मो. तारिक के खिलाफ धारा 384 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

ज्ञात हो कि पुलिस के मुताबिक मो. तारिक ने कुछ समय पहले इंडियन आयल के पास सरेंडर कर दिया था कि वह पेट्रोलपंप नहीं चला सकता। जिसके बाद इस पम्प को देवीदास वाधवानी चलाने लगे थे। वहीं मो. तारिक ने इसके बाद पेट्रोलपंप के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी, जिसकी जांच करने पर शिकायत अप्रमाणित पाई गई। इसी तरह जीएसटी सहित कई विभागों में भी उसने शिकायत की, जिससे संचालक और जमीन मालिक परेशान होते रहे।

दो साल पहले गुंडा सूची में दर्ज हुआ है नाम

सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित मो. तारिक के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए दो साल पहले पुलिस ने उसका नाम गुंडा सूची में दर्ज किया है। प्रार्थी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर मालिकाना हक जताने के लिए दोबारा से मो. तारिक की ओर से तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

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