ऑनलाइन अटेंडेंस से ही मिलेगा वेतन: DPI का बड़ा आदेश, सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू
रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जुलाई 2026 से कर्मचारियों का वेतन केवल ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही आहरित (जारी) किया जाएगा।
डीपीआई द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों एवं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति अब ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जा रही है। इसी व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए वेतन भुगतान को भी ऑनलाइन उपस्थिति से जोड़ दिया गया है।
आदेश की प्रमुख बातें
सभी शासकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज होने पर ही वेतन जारी किया जाएगा।
महीने में जितने दिनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, केवल उतने दिनों का ही वेतन आहरित किया जाएगा।
सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की पहल
डीपीआई का मानना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी, फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी और वेतन भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को समय पर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
इस आदेश के लागू होने के बाद यदि किसी कर्मचारी की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होती है, तो उसके वेतन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्देशों का पालन करते हुए नियमित रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए कहा गया है।





