गौरेला पेंड्रा मरवाहीछत्तीसगढ

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही : पिपरडोल-रूमगा में अवैध रेत भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 30 घन मीटर रेत ज़ब्त; ₹80,520 का अर्थदंड

जी. पी. एम. (छत्तीसगढ़ उजाला)-जिले में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिपरडोल और रूमगा क्षेत्र में अवैध भंडारणकर्ताओं पर शिकंजा कसा है। इस कार्रवाई में 30 घन मीटर रेत ज़ब्त की गई, वहीं विभिन्न अनियमितताओं के चलते कुल 80 हजार 520 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उड़नदस्ता दल दिन-रात निगरानी रखते हुए प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है।

कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उड़नदस्ता दल दिन-रात निगरानी रखते हुए प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है।

प्राप्त शिकायत के आधार पर पिपरडोल स्थित स्वीकृत रेत भंडारण अनुज्ञा की जांच की गई। जांच के दौरान भंडारण क्षेत्र में अनियमितता और पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन पाए गए। इसके चलते छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के नियम 15(3) के तहत सुरक्षा राशि के बराबर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

वहीं रूमगा मासूलडांड में प्रिंस केसरवानी द्वारा बिना अनुमति के 30 घन मीटर रेत का भंडारण किए जाने का मामला सामने आया। अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज करते हुए संबंधित व्यक्ति से 30 हजार 520 रुपये का अर्थदंड निर्धारित खनिज मद में जमा कराया गया।

कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इस कार्रवाई में सहायक खनि अधिकारी आदित्य मानकर, खनि निरीक्षक सुजीत कंवर, शिवकुमार लहरे, सतीश साहू एवं साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रशांत गौतम

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