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अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क पर रोक: भाजपा नेता अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला की याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-शहर के प्रमुख शॉपिंग डेस्टिनेशन अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को लेकर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब मॉल में आने वाले किसी भी उपभोक्ता से—चाहे वह टू-व्हीलर से आए या फोर-व्हीलर से—पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह अहम फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अतिरिक्त पीठ रायपुर ने सुनाया है।


यह निर्णय भाजपा नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा दायर परिवाद पर आया है। खास बात यह रही कि अधिवक्ता शुक्ला ने स्वयं ही इस मामले की पैरवी की। आयोग ने प्रकरण क्रमांक DC/387/CC/2025/198 की सुनवाई करते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि मॉल प्रबंधन द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली अवैध है और इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

पिछले वर्ष जून में अधिवक्ता शुक्ला अपनी कार (CG 10 BM 9901) से अंबुजा मॉल पहुंचे थे। उन्होंने मॉल परिसर में केवल अपनी माता को छोड़कर वापस निकलने की बात कही, लेकिन मॉल प्रबंधन ने फ्री पिक-अप/ड्रॉप सुविधा से इनकार करते हुए उनसे ₹30 का पार्किंग शुल्क वसूला। इस पर आपत्ति जताते हुए शुक्ला ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताया और अदालत का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुक्ला ने गुजरात उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उपभोक्ता मंचों के निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क रखा कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली पूरी तरह अवैध है। साथ ही उन्होंने मानसिक क्षति के लिए ₹50,000 मुआवजे की भी मांग की।

आयोग ने प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी दृष्टांतों को सही ठहराते हुए मॉल प्रबंधन को कड़ा निर्देश दिया कि:
किसी भी उपभोक्ता से पार्किंग शुल्क न लिया जाए
नि:शुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

इस फैसले को उपभोक्ता हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ अंबुजा मॉल आने वाले लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि अन्य मॉल और व्यावसायिक परिसरों के लिए भी यह एक मिसाल बन सकता है।

प्रशांत गौतम

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