छत्तीसगढरायपुर

NDPS एक्ट में कड़ी कार्रवाई: 21 किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो तस्करों को 15 साल जेल


रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। NDPS एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी मनीष सिंह और निखिल यादव को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 1.50-1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 21-21 किलो गांजा बरामद किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
जांच के दौरान सामने आया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपी उड़ीसा में गांजा सप्लाई करने वाले मुख्य सप्लायरों के ठिकानों पर जाकर छिप गए थे। बाद में रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। इस मामले में तेलीबांधा थाना में NDPS एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
इधर रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और अवैध खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सूचना तंत्र मजबूत करने, मुखबिर लगाने और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशांत गौतम

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