तीन आईएएस हिम शिखर गुप्ता,अमित कटारिया,अविनाश चंपावत समेत पांच अधिकारी अवमानना के दोषी…..उच्च न्यायालय ने जमानती वारंट किए जारी….

छत्तीसगढ़ उजाला बिलासपुरः
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तीन आइएएस अफसरों समेत पांच अधिकारियों को अवमानना का दोषी करार दिया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने तीनों आइएएस अधिकारियों अमित कटारिया, अविनाश चंपावत और हिमशिखर गुप्ता के खिलाफ 50-50 हजार रुपये के जमानती वारंट जारी किए हैं। सभी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
वर्ष 2013 में जेल विभाग के 17 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कर्मियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें अन्य विभागों में कार्यरत समान पद के फार्मासिस्टों से कम वेतन दिया जा रहा है।
हाई कोर्ट ने लम्बी सुनवाई के बाद वर्ष 2023 में 13 पन्नों का विस्तृत आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। राज्य शासन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए वर्ष 2024 में हाई कोर्ट की युगलपीठ में अपील दायर की थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2024 को युगलपीठ ने भी शासन की अपील खारिज कर दी और एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। इसके बावजूद शासन की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया