नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब 28 मार्च, 2024 को दिल्ली चीफ मॉन्स्टर को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तो सुनीता केजरीवाल और अन्य ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया। पेशे से वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सुनीता और अन्य ने न केवल कार्यवाही को अनधिकृत तरीके से रिकॉर्ड किया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया। याचिका में कहा गया है कि जिन परिस्थितियों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उससे राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका की छवि खराब करने और इस देश के आम लोगों को गुमराह करने और आम जनता को यह दिखाने की गहरी साजिश की बू आती है कि न्यायपालिका किसके इशारे पर काम कर रही है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित रिकॉर्डिंग के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने विशेष न्यायाधीश को तथ्यों के साथ अपनी कहानी सुनाई, जो लगभग 9-9:30 मिनट लंबी थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि विभिन्न अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों सहित आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की है और अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और हेरफेर करने के जानबूझकर इरादे से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किया है