मध्यप्रदेशराज्य

भोपाल में गेहूं की स्टॉक लिमिट तय

थोक व्यापरी 3 हजार टन गेहूं रख सकेंगे; फुटकर को 10 टन की अनुमति

भोपाल । भोपाल में गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। थोक व्यापारी 3 हजार टन गेहूं स्टॉक में रख सकेंगे। वहीं, फुटकर व्यापारी और बिग चैन रिटेलर को 10-10 टन गेहूं रखने की अनुमति रहेगी। इनके सभी डिपो में भी 3 हजार टन गेहूं ही रखा जा सकेगा। जिला प्रशासन ने जमाखोरी रोकने और बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए जिले में गेहूं के स्टॉक पर लिमिट तय की है। यह लिमिट ट्रेडर्स, होल सेलर, रिटेलर्स, बिग चैन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स पर लागू होगी। यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इन कारोबारियों को हर रविवार पोर्टल पर अपने गेहूं के स्टॉक की जानकारी भारत सरकार के मॉनिटरिंग पोर्टल पर शेयर करना होगा।

इतना स्टॉक रख सकेंगे


जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया, होल सेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3 हजार टन होगी, जबकि प्रोसेसर के लिए यह प्रोसेसिंग कैपेसिटी का 70 फीसदी होगी। खुदरा व्यापारी प्रत्येक रिटेल आउट पर 100 क्विंटल गेहूं रख सकता है। वहीं वेस्ट प्राइस और डीमार्ट जैसे बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउट लेट के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3 हजार मीट्रिक टन तक गेहूं का स्टॉक रख सकते हैं।

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने दी हिदायत


जिला प्रशासन ने स्टॉक लिमिट के आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए मंगलवार को गेहूं के थोक और खुदरा कारोबारियों की बैठक ली। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने उन्हें हिदायत दी कि स्टॉक लिमिट से ज्यादा गेहूं मिलने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

News Desk

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