शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अब कोई भी विद्यालय सरकार की ओर से तय मानक के मुताबिक सक्षम प्राधिकार से बिना प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र लिए संचालित नहीं होगा।इसका उल्लंघन करने पर विद्यालय के संचालक से जुर्माना की वसूली का भी प्रावधान पूरी कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति देने एवं इसकी जांच की रिपोर्ट मांगी है।जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा विकसित ई-संवर्धन पोर्टल पर निजी विद्यालयों द्वारा आवेदन अनिवार्य है। पोर्टल पर निजी विद्यालय द्वारा आवेदन नहीं किया जाएगा, तो विधि सम्मत कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दंड का प्रावधान है।शिक्षा विभाग की बिना प्रस्वीकृति के संचालित निजी विद्यालयों पर एक लाख रुपया आर्थिक दंड किया जा सकता है। वहीं दंड लगाए जाने के बावजूद निजी विद्यालय के संचालित होने पर विभागीय आदेश की अवहेलना मानते हुए प्रत्येक दिन 10 हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है।