बिलासपुर

लीज पर ली जमीन को बिल्डर ने 54 टुकड़ों में बेच दिया, कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने सिविल लाइन थाने में जुर्म दर्ज कराया

छत्तीसगढ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। आवासीय प्रयोजन के लिए लीज पर ली जमीन को बिल्डर ने 54 टुकड़ों में बेच दिया। इसकी शिकायत पर कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने नजूल तहसीलदार को मामले जुर्म दर्ज कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने सिविल लाइन थाने में जुर्म दर्ज कराया है।

सिविल लाइन क्षेत्र के तिलक नगर में रहने वाले भूपेंद्र राव तामस्कर के नाम पर कुदुदंड में दो एकड़ 13 डिसमिल नजूल जमीन थी। इसकी लीज 2015 में समाप्त हो गई। इसके बाद भूपेंद्र राव तामस्कर ने लीज अवधि बढ़ाने आवेदन किया था। आवेदन के आधार पर लीज की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2045 तक कर दी गई। लीज की अवधि बढ़ने के बाद भूपेंद्र ने बिना किसी तरह अनुमति जमीन को 54 टुकड़ों में बेच दी। इधर, निगम के अधिकारियों ने जमीन का नामांतरण नहीं करने नजूल विभाग को पत्र लिखा था। इसे अनदेखा करते हुए जमीन का नामांतरण कर दिया गया। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच टीम गठित की। टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने मामले में जुर्म दर्ज कराने निर्देशित किया। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार शिल्पा भगत ने सिविल लाइन थाने में जुर्म दर्ज कराया है। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच करेगी।

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