छत्तीसगढ

वनवासी विकास समिति के लिए निर्माणाधीन एकलव्य खेलकूद परिसर में छात्रावास भवन निर्माण में गंभीर लापरवाही। • माननीय आवास मंत्री ओ .पी. चौधरी के त्वरित निर्देश पर आयुक्त ने किया प्रभारी उपायुक्त संदीप साहू को निलंबित।

छत्तीसगढ़ उजाला 

• वनवासी विकास समिति के लिए निर्माणाधीन एकलव्य खेलकूद परिसर में छात्रावास भवन निर्माण में गंभीर लापरवाही।

• माननीय आवास मंत्री ओ .पी. चौधरी के त्वरित निर्देश पर आयुक्त ने किया प्रभारी उपायुक्त संदीप  साहू को निलंबित।

• छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल गडबडियों लेकर हुई बड़ी कार्यवाही। 

वनवासी विकास समिति के लिए एकलव्य खेलकूद प्रकल्प परिसर, रायपुर में छात्रावास भवन के कार्य लागत 15.23 करोड़ हेतु कलेक्टर रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को नोडल एजेंसी बनाया गया था। राशि एन.एम.डी.सी. और एस.ई.सी.एल. के. सी.एस. आर मद से प्राप्त की गई। वनवासी विकास समिति के पदाधिकारियों डॉ. अनुराग जैन, सचिव, श्री पुरुषोत्तम विधानी, श्री राधव जोशी, श्री रामनाथ कश्यप के द्वारा उक्त कार्य में हो रही गड़बड़ी और अनियमितता के लिए माननीय मंत्री ओ .पी. चौधरी आवास एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया। माननीय मंत्री के द्वारा प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आयुक्त, कुंदन  कुमार, आई.ए.एस. को प्रकरण की जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संदीप  साहू के द्वारा बिना प्रशासकीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्य कराने तथा छलपूर्वक पूर्व में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के द्वारा कर लिए गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने, प्राक्कलन, बिना सहायक अभियंता और उप-अभियंता के हस्ताक्षर के प्रस्तुत करने और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का कार्य बिना प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति करा लेने का दोषी पाया गया। अधिकारी द्वारा फर्नीचर आदि की खरीदी के लिये ठेकेदार मेसर्स गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिलासपुर को राशि रू. 1,35,63,573. 00 रूपयों का भुगतान माह जनवरी, 2023 में किया गया है, जबकि उस समय सिविल कार्य पूर्ण नहीं हुए थे।

ठेकेदार को उक्त प्रयोजन से भुगतान किये जाने पूर्व निक्षेपदाता विभाग अथवा संस्था जिसे निर्मित भवन हस्तांतरित किया जाना था, अर्थात् वनवासी विकास समिति से सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। श्री संदीप साहू द्वारा सामग्रियों को राशि के भुगतान से पूर्व सामग्रियों की वास्तविक कीमत तथा उसकी गुणवत्ता का सत्यापन न कराते हुए मनमाने ढंग से ठेकेदार को भुगतान कर उसे लाभान्वित किया गया है। वस्तुस्थिति माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्यवाही करने निर्देश पर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री संदीप साहू को निलंबित करते हुए मुख्यालय, प्रक्षेत्र-बिलासपुर निर्धारित किया गया। प्रकरण में सम्मिलित अन्य अधिकारी श्रीमती नीतू गणवीर कार्यपालन अभियंता, श्री ताराचंद सिन्हा सहायक अभियंता एवं श्री राजकुमार परस्ते उप-अभियंता को कारण बताओं सूचना जारी किया गया है। माननीय मंत्री जी के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए यह संदेश दिया गया है कि गुणवत्ताविहीन कार्य करने और कर्तव्य में लापरवाही करने पर किसी भी अधिकारी को बक्शा नहीं जाएगा।

Anil Mishra

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