*राघव सिंह ठाकुर (बिल्डर) को मिली सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत तो वही तीन मामलो में बिलासपुर कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी*
छत्तीसगढ़ उजाला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। बिल्डर राघव सिंह ठाकुर जिनका मूल ग्राम कोलिहा जिला मुंगेली है, वह बिलासपुर जिले के रॉयल आर्चिड अपार्टमेंट में निवास करते हैं इनका बिलासपुर जिले में बीते कई सालों से बिल्डर का कार्य चल रहा हैं। राघव सिंह के खिलाफ फर्जी प्लाटिंग, लूट, धोखाधड़ी सहित बलात्कार के मामले दर्ज हैं जिसमें से कोर्ट ने तीन मामलो में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, फिलहाल सिर्फ़ एक मामले 376 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिसमें उन्हें कुछ दिनों पूर्व गिरफ्तारी पर राहत मिल चुकी थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार किया है व उन्हें जमानत दे दिया गया है बता दें कि लूट, धोखाधड़ी, सहित तीन मामलो मे भी कोर्ट से वो निर्दोष साबित हुए है, कोर्ट के आदेश मे लगाए गए तीन केश गलत करार किए गए हैं।
राघव सिंह ठाकुर की माने तो उन्हें कांग्रेस के शासन काल में उनके ऊपर कई झूठे मुकदमे दर्ज कराया गया है, इसी कारण वें कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए है, उनका यह भी कहना कि उनके ऊपर जो बलात्कार का जो मामला दर्ज कराया गया है वो भी कोर्ट में झूठा साबित होगा और वें कुछ ही महीनों में कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएंगे।