भागलपुर शहर में शुरू हुई ई-रिक्शा कोडिंग प्रणाली अब पूरे राज्य में लागू होगी। इस संबंध में बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पत्र जारी किया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 (3) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमंडलीय एवं जिला मुख्यालय में प्रचलित टोटो और ई रिक्शा के परिचालन को लेकर नए नियम को सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है।
इसके तहत अब जहां भी ई-रिक्शा और ऑटो का परिचालन होगा परिवहन विभाग वहां की मौजूद सड़कों की कैरिंग कैपेसिटी अनुरूप ऑटो और टोटो को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा। भागलपुर में शुरू हुई कलर कोडिंग व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
नए नियम के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में यहां तक कि पटना मुख्यालय क्षेत्र में ई-रिक्शा और ऑटो के परिचालन के लिए अलग-अलग जोन को विभाजित करते हुए अलग-अलग कलर कोड निर्धारित किए जाएंगे। सामान्य यात्री को छोड़कर रिजर्व चलने वाले ई-रिक्शा या ऑटो के लिए विशेष प्रकार की कलर कोडिंग के साथ स्टीकर की व्यवस्था की जाएगी।
बुधवार को इसे लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने आवश्यक बैठक की। उसमें परिवहन व यातायात विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। रूट निर्धारण के समय संबंधित थाने को भी किया जाएगा टैग नए नियम में अब आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा से संबंधित जोन एवं रूट तय करने में संबंधित पुलिस थानों को भी टैग किया जाएगा, ताकि परिचालन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिल सके।
इसके अलावा जहां से ई-रिक्शा या ऑटो चलेगा और जहां जाएगा उन दोनों जगह पर समुचित पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। उन्हें जिला स्तर से चिन्हित करके बनाए जाएंगे।
नई योजना के क्रियान्वयन के लिए बनेगी कमेटी, डीएम होंगे अध्यक्ष
राज्य भर में इस नई योजना को सही ढंग से संचालित करने के लिए आठ सदस्यीय टीम गठित की जाएगी, ताकि कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर शहर में ई-रिक्शा और ऑटो की संख्या बनी रहे। इसके अलावा, जोन और रूट का निर्धारण अच्छी तरह से किया जा सके।
इस आठ सदस्य टीम के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। डीडीसी, एसपी या डीएसपी ट्रैफिक, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआइ इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा यूनियन के प्रतिनिधि इसके आमंत्रित सदस्य होंगे।