नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के केस में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी है। शरजील ने मामले में सात साल की अधिकतम सजा की आधी सजा काट लेने का हवाला देकर जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। शरजील इमाम पर जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
2019 में दिए थे भाषण
शरजील ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसे अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा सजा काट लेने के बाद भी बेल देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने शरजील की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया, जहां उन्होंने असम और शेष उत्तर पूर्व को देश से काटने की धमकी दी।
सवा चार साल से हिरासत में है शरजील
शरजील इमाम शुरुआत में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। बाद में शरजील पर यूएपीए की धारा 13 लगा दी गई। वह इस मामले में 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।