*जीपीएम: कलेक्टर-एसपी ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के संचालकों की बैठक लेकर स्टॉक की जानकारी ली* *जिले में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की नहीं है कोई समस्या, अफवाहों से बचने कलेक्टर ने दी समझाईस*
छत्तीसगढ़ उजाला
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़ उजाला)। ट्रक ड्रायवरों एवं आटो चालकों की हड़ताल को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने डीजल-पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के संचालकों की बैठक लेकर स्टॉक की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जिले में फिलहाल पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कोई समस्या नहीं है। पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि जहां डीजल-पेट्रोल का स्टॉक कम है वहां से रिफिलिंग के लिए टेंकर डिपो गये है और कुछ वाहन रिफिलिंग करा कर वापस भी आ रहे।
कलेक्टर ने संचालकों से कहा कि वे डीजल-पेट्रोल आपूर्ति की व्यवस्था बना कर रखे, शासकीय वाहनों के लिए रिजर्व रखें, लिमिट भी तय कर के रखें और खुले रूप से डीजल-पेट्रोल किसी को नहीं दें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि परिवहन में किसी तरह की दिक्कत आने पर उन्हें सूचित करें, पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आंनद डोंगरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, एसडीएम पेंड्रारोड अमित बेक, जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल और मरवाही, गौरेला एवं पेण्ड्रा के पेट्रोल पंप संचालक एवं गैस एजेंसियों के संचालक उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिस कानून में बदलाव को लेकर हड़ताल कर रहें है। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्ट बना है वह लोगों की सुरक्षा के लिए है और सभी लोगों के लिए है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझे इसलिए एक्ट लाया गया है। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचें अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षा पूर्ण ड्राइविंग से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दे, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते है। उनके ऊपर यह सजा लागू नहीं होगी।