राज्य

दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनाएगा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर मंगलवार दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए।केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया।

अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति जैन ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई कर स्थगन आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि आदेश की घोषणा होने तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी। इसके बाद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के 21 जून के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।

केजरीवाल की याचिका कर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा व जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, मामले पर पहले से निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हालांकि, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश असामान्य है। आमतौर पर सुनवाई की तारीख पर ही रोक का आदेश दिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट मंगलवार को आदेश सुना सकता है। इस पर कोर्ट ने 26 जून की तारीख दे दी।

News Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button